कृषि सहकारी समितियों में सचिवों की सीधी भर्ती का रास्ता साफ

इलाहाबाद। कृषि सहकारी समितियों में सचिवों की सीधी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है. प्रदेश सरकार द्वारा लागू संशोधित नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी.

कोर्ट ने नियमावली 14वें और 16वें संशोधन को वैध करार दिया. कोर्ट ने कहा कि संशोधित नियमावली से सचिवों के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं होता. सीधी भर्ती में पहले से कार्यरत सचिवों और कर्मचारियों को भी शामिल करने का मौका मिलेगा. राजेंद्र प्रसाद पांडेय व अन्य की याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने सुनवाई की.

This post is sponsored by ‘Mem-Saab & Zindagi LIVE’