बलिया. जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आर एस प्रजापति ने बताया है कि जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृण करने एवं बेरोजगारो का स्वरोजगार की तलाश में शहरों के तरफ पलायन को कम करने की दृष्टि से जनपद के बेरोजगारो को अपने ही गाँव में स्वरोजगार की स्थापना किये जाने हेतु स्थानीय बैंको के सहयोग से भारत सरकार द्वारा उ.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम संचालित है.
इस कार्यक्रम में शिक्षित बेरोजगार तथा परम्परागत कारीगारो को जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो विभिन्न उद्योग स्थापना हेतु बैंको के माध्यम से विनिर्माण (उत्पादन) क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख एवं सेवा के क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख तक ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है. रोजगार सृजन के इस सुनहरे कार्यक्रम में सामान्य जाति के पुरूष लाभार्थियों को 25 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग. अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, महिला एंव दिव्यांग) को 35 प्रतिशत प्रोजेक्ट कास्ट पर अनुदान मार्जिन मनी अनुमन्य है.
कुल परियोजना लागत में सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थी को अपना स्वयं का अंशदान 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यागों एंव महिला) को स्वयं का अंशदान मात्र 5 प्रतिशत वहन करना होगा. बैकों से वित्तपोषण एवं इकाई की स्थापना तथा उसके सफलतापूर्वक क्रियाशील रहने की दशा में मार्जिन मनी एवं स्वयं का अशंदान घटाते हुए अवशेष ऋण पर 03 वर्षों तक अधिकतम 13 प्रतिशत ब्याज भी उद्यमी के पक्ष में पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत
ऋणदाता बैंक को उपलब्ध कराया जायेगा.
जनपद के इच्छुक लाभार्थी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण आवेदन पत्र आनलाईन www.kviconline.gov.in Agency KVIB के माध्यम से भर सकते है, आवेदन हेतु आपेक्षित दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, प्रोजेक्ट रिपोट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, कार्यस्थल ग्राम सभा का जनसंख्या प्रमाण पत्र प्रधान द्वारा प्रमाणित आदि की आवश्कता होगी.
आवदेन पत्र आनलाईन करने के उपरान्त आवेदन पत्र की हार्ड कापी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा. विशेष जानकारी
जिला ग्रामोद्योग कार्यालय रामपुर उदयभान से सम्पर्क सूत्र 7408410763 पर किया जा सकता है.
समस्त पांचों सामग्रियां उपलब्ध होते ही तत्काल वितरण होगा
बलिया. जनपद के समस्त कार्डधारकों को सूचित करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल पांडेय ने बताया है कि ई-पास मशीन के माध्यम से वर्तमान वितरण चक्र में अनुमन्य समस्त पांचो वस्तुओं की उपलब्धता होने पर ही वितरण किए जाने का प्रावधान है, जबकि विपणन गोदामों पर नेफेड द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले साबुत चना एवं खाद्य तेल अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है. इस कारण वितरण प्रारंभ नहीं हो सका है, माह अप्रैल के द्वितीय वितरण चक्र के बैकलॉग खाद्यान्न एवं माह अप्रैल के नमक, चना व खाद्य तेल का वितरण 29 अप्रैल से 12 मई के मध्य होना सुनिश्चित था, परंतु अब तक किसी भी विपणन केंद्र पर साबुत चना एवं खाद्य तेल की उपलब्धता न हो पाने तथा वितरण न हो पाने के कारण नेफेड से चना व खाद्य तेल को शीघ्र उपलब्ध कराने तथा आयुक्त खाद्य महोदय से वितरण की तिथि बढ़ाने हेतु अनुरोध किया गया है. समस्त पांचों सामग्रियां उपलब्ध होते ही तत्काल उठान/वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा.
साक्षात्कार 18 से 20 मई को
बलिया. एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण टूलकिट् योजनान्तर्गत जनपद में एक जनपद एक उत्पाद (बिन्दी)में ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों का चयन हेतु साक्षात्कार 18 से 20 मई तक कार्यालय उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र में प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होगा. आवेदन करने वाले लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि निर्धारित तिथि एवं समय को अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ कार्यालय में उपस्थित होकर साक्षात्कार में भाग ले.
चार माह निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए 31 मई तक करें, ऑनलाइन आवेदन
बलिया. प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी अन्य पिछड़ा वर्ग जाति के युवक-युवतियों के सामूहिक प्रशिक्षण योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में चार माह प्रशिक्षण हेतु इच्छुक युवक/युवतियों के आवेदन पत्र ऑनलाइन वेबसाइट-www.diupmsme.upsdc.gov.in पर 31 मई तक आमंत्रित किए जा रहे हैं. आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष तक होनी चाहिए. चयनोपरांत लाभार्थी को चार माह नि:शुल्क प्रशिक्षण तथा मानदेय प्रदान किया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उधमिता विकास केंद्र में संपर्क कर सकते हैं.
पात्र गृहस्थी/अन्त्योदय राशन कार्ड 31 मई तक समर्पित कर निरस्त करा लें, जांच में अपात्र/अनर्ह पाए जाने पर होगी कार्यवाही
बलिया. जिले के समस्त राशन कार्ड धारकों को सूचित करते हुए जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पात्र व्यक्तियों के चयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों का निर्धारण किया गया है. जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवार जिस के किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर अथवा हार्वेस्टर वातानुकूलन यंत्र (एयर कंडीशनर) या पांच केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर में से कोई भी सामान हो, ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो, ऐसे परिवार जिनकी समस्त सदस्यों की आय रुपया दो लाख प्रति वर्ष से अधिक हो, समस्त आयकर दाता एवं एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो. साथ ही नगरीय क्षेत्र में ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन, बड़ा वातानुकूलन यंत्र (एयर कंडीशनर) या पांच केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो में से कोई भी सामान हो, ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक का आवासीय प्लाट, खाली या मकान के साथ अथवा 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक कॉर्पोट एरिया का आवासीय फ्लैट हो, ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कारपेट एरिया का व्यवसायिक स्थान हो, ऐसे परिवार जिनकी समस्त सदस्यों की आय रुपया तीन लाख प्रति वर्ष से अधिक हो, समस्त आयकर दाता एवं एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो.
यदि किसी के परिवार में उपभोक्तानुसार अपात्रता की कोई भी अर्हता हो तो 31 मई तक अपने पात्र गृहस्थी/अन्त्योदय राशन कार्ड अपने तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में जाकर स्वयं समर्पित कर निरस्त करा लें.अन्यथा की स्थिति में जांच में अपात्र/ अनर्ह पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध यथोचित कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाएगी.
(बलिया से केके पाठक की रिपोर्ट)