बलिया: हत्या के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास

हत्या के आरोप में दो लोगों को आजीवन कारावास

 

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आशीष दूबे, बलिया

हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सोमवार की शाम दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

इसके साथ ही पांच हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया. आरोपियों का नाम संजीव यादव पुत्र भोला यादव निवासी हरिहरपुर थाना हल्दी व ममता यादव पत्नी स्वर्गीय बेचू यादव निवासी ब्रह्माइन थाना सुखपुरा है.

दोनों के खिलाफ वर्ष 2020 में सुखपुरा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था. पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही पांच हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया.

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