गंगा किनारे लाल बालू/मोरम का अवैध भंडारण, परिवहन नहीं होगा

बलिया। जिलाधिकारी सुरेंद्र विक्रम लाल बालू/मोरम के अवैध परिवहन व भंंडारण पर पूरी तरह सख्त हैं. ऐसा अवैध कारोबार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी है. वहीं जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया है कि रायल्टी शुल्क जमा कर नियमानुसार जिले में लाल बालू लाने वाले व्यापारियों का पूरा सहयोग होगा. उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी.   उन्होंने बिना कागजात या बिना रॉयल्टी के लाल बालू/मोरम के परिवहन व भंडारण पर रोक लगाने के लिए गठित टास्क फ़ोर्स को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. यह टास्क फोर्स अगस्त, सितम्बर व अक्टूबर महीने में तीन हजार घन मी. बालू सीज कर चुकी है. सीज बालू को न्यायालय में नीलामी के लिए प्रस्तुत किया गया. न्यायालय से अनुमति मिल भी गई है, और नगर निकाय चुनाव बाद नीलामी भी हो जाएगी. उन्होंने शनिवार की देर शाम पुलिस अधीक्षक, डीएफओ, प्रभारी अधिकारी खनन/एडीएम, बैरिया व सदर के एसडीएम व सीओ व सिंचाई विभाग के अधिकारियों संग इस सम्बन्ध में बैठक भी की और सख्त दिशा निर्देश दिए.

जिलाधिकारी ने बताया कि थाना बैरिया व दोकटी क्षेत्र के भुवन टोला, शिवरामपुर घाट, सती घाट, दयाछपरा, नौरंगा घाट आदि क्षेत्रों में खनन माफियाओं द्वारा बिहार राज्य से बिना कोई रॉयल्टी शुल्क जमा किए रात के समय बड़ी नाव में लादकर लाल बालू लाया जाता है. साथ ही रात्रि में ही चोरी से पूर्वांचल के जिलों में सप्लाई की जाती है, जो पूरी तरह अवैध है. स्वयं जिलाधिकारी ने छापा मार कर 3600 घन मी बालू सीज किया था. उन्होंने उस क्षेत्र के अधिकारियों को भी रोक नहीं लगा पाने की स्थिति में बड़ी कार्रवाई की चेतावनी अब दे दी है. जिला प्रशासन द्वारा अब तक तीन करोड़ से ज्यादा की अवैध लाल बालू सीज कराया जा चुका है, जिसकी नीलामी चुनाव बाद हो जाएगी.
बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि अपर मुख्य सचिव खनन व प्रमुख सचिव गृह के भी स्पष्ट निर्देश है कि अवैध खनन परिवहन व भंडारण पर रोक लगाया जाए. ऐसा करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश प्राप्त हैं. इस आदेश के सख्ती से अनुपालन के लिए प्रशासन किसी भी प्रकार की सख्त कार्रवाई करने को तैयार है

रायल्टी जमा कर लाएं, नही होगी कोई दिक्कत

 जिलाधिकारी ने साफ कहा है कि जो व्यापारी रायल्टी शुल्क जमा करके नियमानुसार कागजात के माध्यम से ट्रेन या रेलवे द्वारा बिहार की सोन नदी के क्षेत्र से या मिरजापुर, सोनभद्र से लाल बालू लाएंगे, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी. इस सम्बन्ध में सभी एसडीएम व थानों पर शासन के निर्देशों की एक प्रति भेज दी गयी है. उन्होंने व्यापारियों से अपेक्षा भी की है कि रायल्टी शुल्क जमा कर बालू लाएं, ताकि जिले में लाल बालू के लिए किसी को परेशानी न हो.

बैरिया एसओ पर कार्रवाई, सतर्कता जांच की संस्तुति

बार-बार निर्देश के बावजूद लाल बालू के अवैध भंडारण और परिवहन पर प्रभावी रोक नहीं लगा पाने पर जिलाधिकारी के आदेश पर बैरिया थानाध्यक्ष अतुल राय को हटा दिया गया है. इस अवैध कारोबार में संरक्षण देने के आरोप में जिलाधिकारी ने उनके खिलाफ सतर्कता जांच कराने की संस्तुति कर दी है. जिलाधिकारी ने दोकटी व बैरिया थाने पर तैनात ​पुलिस बल के अलावा अन्य विभागों का कोई भी कर्मचारी अधिकारी इस अवैध् कारोबार में संलिप्त मिला तो बड़ी कार्रवाई तय है. पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार को इस सम्बन्ध में कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया गया है.

खनन माफियाओं पर लगेगी कड़ी धाराएं

जिलाधिकारी ने साफ कहा है कि अवैध खनन, भंडारण व परिवहन में जो भी लिप्त मिलेगा, उस पर गैंगेस्टर जैसी कड़ी धारा लगाकर सख्ती से निपटा जाएगा. इसमे अगर किसी सरकारी कर्मी भी संलिप्त मिला तो उस पर भी कार्रवाई होगीं और सतर्कता जांच की संस्तुति की जाएगी. इसके लिए टास्क फोर्स से लेकर अन्य अधिकारियों को कड़े निर्देश दे दिए गए हैं.

नदी किनारे भंडारण के लिए मिले सभी आवेदन निरस्त

खनन व लाल बालू भंडारण के लिए मिले सभी आवेदन को जिलाधिकारी ने निरस्त कर दिया है. जिलाधिकारी ने कहा है कि बैरिया व दोकटी क्षेत्र कटान व पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र है. ऐसे में इधर खनन व भंडारण की अनुमति नहीं दी जा सकती. लिहाजा सभी आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं.

कास्तकार अपने खेत से 10 ट्राली निकाल सकते है मिट्टी

 जिलाधिकारी ने बताया कि कोई भी कास्तकार अपने निजी खेत से 10 ट्राली मिट्टी निकाल सकते हैं. एहतियात के तौर पर एडीएम या सम्बन्धित थाने पर इसकी सूचना देकर निजी उपयोग के लिए मिट्टी निकलवा सकते हैं. इस सम्बंध में एडीएम व थानाध्यक्षों को शासनादेश उपलब्ध कराने के साथ उचित दिशा निर्देश दे दिया गया है.

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