बलिया। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए फसल अपशिष्टों को जलाना प्रतिबन्धित कर दिया गया है. भूमि संरक्षण अधिकारी संजेश श्रीवास्तव ने जनपद के समस्त कम्बाईन मशीन मालिकों से साफ कहा है कि कम्बाईन मशीन के साथ स्ट्रारीपर विद बाइन्डर अथवा स्ट्रारीपर मशीन का प्रयोग अवश्य करें. बिना स्ट्रारीपर विद बाइन्डर अथवा स्ट्रारीपर मशीन के कम्बाईन मशीन चलाने पर उनके मशीन को सीज करते हुए उन पर दण्डात्मक कार्रवाई होगी.
यह भी बताया कि जिन किसानों ने अपने फसल अपशिष्टों को जलाया तो उनके विरूद्व भी जुर्माना लगाया जाएगा. दो एकड़ तक के किसानों को दो हजार पांच सौ, दो से पांच एकड़ तक के किसानो को पांच हजार एवं पांच एकड़ से अधिक भूमि पर 15 हजार जुर्माने का प्राविधान है.
उन्होंने किसानों से अपील की है कि फसलों के अपशिष्टों को न जलायें, बल्कि उसका वैकल्पिक उपयोग जैसे वायो एनर्जी, कम्पोष्ट खाद आदि के रूप में करें.