दूसरे के नाम पर नौकरी करने का दोषी सिद्ध होने पर सात-सात वर्ष की सजा एवं 30- 30 हजार का अर्थ दंड
बलिया. फर्जी दस्तावेज तैयार कर दूसरे के नाम पर नौकरी करने वाले दो अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास व 30-30 (तीस-तीस) हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है.
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान OPERATION CONVICTION के तहत पुलिस अधीक्षक एस0 आनन्द के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के एपीओ संजय गौतम के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप कोर्ट ने सजा सुनाई.
16 अक्टूबर 2023 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी द्वारा थाना रसड़ा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 374/2022 धारा 419,420,467,468,471 भा.द.वि. से सम्बन्धित प्रकरण में ज्ञान प्रकाश पुत्र शिवजी यादव निवासी मठमैनी थाना गड़वार जनपद बलिया व राजीव यादव पुत्र रामरतन यादव निवासी रक्सा डैनिया थाना पकड़ी जनपद बलिया को न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं-01 ने धारा 467 भा.द.वि. में दोषसिद्ध पाते हुये दोनों अभियुक्तों को 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास व दस-दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया. अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तों को 01-01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा .
धारा 420 भा.द.वि. में दोषसिद्ध पाते हुये दोनों अभियुक्तों को 05-05 वर्ष के कारावास व पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया. अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तों को 15-15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा .
धारा 471 भा.द.वि. में दोषसिद्ध पाते हुये दोनों अभियुक्तों को 03-03 वर्ष के कारावास व पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया. अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तों को 15-15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा .
धारा 419 भा.द.वि. में दोषसिद्ध पाते हुये दोनों अभियुक्तों को 02-02 वर्ष के कारावास व पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया.
अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तों को 15-15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.
धारा 468 भा.द.वि. में दोषसिद्ध पाते हुये दोनों अभियुक्तों को 02-02 वर्ष के कारावास व पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया . अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तों को 15-15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा .
बलिया लाइव की हर खबर अब आपको Whatsapp पर भी मिल सकती है. अभी तक बलिया लाइव की खबरें आपको फेसबुक, टेलीग्राम – सोशल मीडिया साइट X पर मिलती रही हैं.
अब बलिया की ब्रेकिंग न्यूज और बाकी सभी अपडेट के लिए बलिया लाइव का Whatsapp चैनल FOLLOW/JOIN करें – नीचे दिये गये लिंक को आप टैप/क्लिक कर सकते हैं.
https://whatsapp.com/channel/0029VaADFuSGZNCt0RJ9VN2v
आप QR कोड स्कैन करके भी बलिया लाइव का Whatsapp चैनल FOLLOW/JOIN कर सकते हैं.
Breaking News और बलिया की तमाम खबरों के लिए आप सीधे हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं.
Website: https://ballialive.in/
Facebook: https://www.facebook.com/BalliaLIVE
X (Twitter): https://twitter.com/ballialive_
Instagram: https://www.instagram.com/ballialive/