

इलाहाबाद। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की ओर से आयोजित 3587 ग्राम पंचायत अधिकारी (वीडीओ) के पदों के लिए हुई परीक्षा के परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.
परीक्षा में अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव का आरोप है. कहा गया है कि कुछ अभ्यर्थियों को डेढ़ घण्टे का तो कुछ को दो घण्टे का समय दिया गया. इसके बाद कोर्ट के आदेश पर दोबारा परीक्षा हुई. जिसमें पूर्व में सफल अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव हुई. प्रवीण कुमार यादव और दो अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बी अमित स्थालेकर ने आयोग और प्रदेश सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है.
