60 साल से पहले मृत्यु होने पर भी देनी होगी ग्रेच्युटी – हाईकोर्ट का फैसला

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प्रयागराज से आलोक श्रीवास्तव

60 साल की आयु से पहले कर्मचारी की मौत होने पर भी ग्रेच्युटी का भुगतान करना होगा. यह नहीं कहा जा सकता है कि मृत्यु 60 साल की आयु से पहले हुई है, इसलिए ग्रेच्युटी नहीं दी जाएगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि 16 सितंबर 2009 के शासनादेश में 60 साल की आयु से पहले मृत्यु की दशा में ग्रेच्युटी भुगतान किया जाएगा.

कोर्ट ने 60 साल का विकल्प न देने के आधार पर सहायक अध्यापक की विधवा को ग्रेच्युटी भुगतान करने से इनकार करने के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कन्नौज के 3 मार्च 2020 के आदेश को रद्द कर दिया है और 8 फीसदी व्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने कन्नौज की प्रेम कुमारी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है.

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