बलिया: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को फसल नुकसान या सामान्य ऊपज से 50 फ़ीसदी कम उपज होने की स्थिति में भी काफी राहत मिल रही है. इसके लिए 31 दिसंबर तक अपनी फसल का बीमा कराना होगा.
इसके लिए केसीसी या फसली ऋण धारक नजदीकी राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकारी बैंक, सहकारी समिति, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर में संपर्क कर सकते हैं. गैर श्रेणी किसान भी नजदीकी जनसेवा केंद्र, बैंक या नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट से 31 दिसंबर तक फसल का बीमा जरूर करा लें.
उप कृषि निदेशक इंद्राज ने बताया कि अगर सामान्य उपज से 50 फ़ीसदी कम उपज होती है तो उस पर भी 25 प्रतिशत की तात्कालिक सहायता मिल जाती है. फसल की बुवाई से लेकर कटाई की आवाज में खड़ी फसलों पर आपदा, ओलावृष्टि, जलप्लावन, भूस्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग से क्षति की स्थिति में फसल नुकसान पर बीमा का फायदा मिलेगा.
इसके अलावा फसल की कटाई के बाद अगले 14 दिनों तक खेत में सुखाने के लिए रखी गई फसल भी अगर बेमौसम या चक्रवाती वर्षा के कारण खराब हो जाती है तो आकलन कर प्राथमिकता पर क्षतिपूर्ति दी जाएगी.