वन विभाग ने की बड़ी कार्यवाही, लकड़ी से भरी अवैध ट्रॉली को पकड़ा
बलिया. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग बलिया द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान रसड़ा तहसील के अन्तर्गत राघोपुर में 01 ट्राली ट्रैक्टर पर महुआ की लकड़ी लाद कर ले जाया जा रहा था.
उक्त ट्राली को पकड़कर वन विहार परिसर जीरावस्ती लाया गया. उक्त ट्रैक्टर ट्राली वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 के धारा-3/28 एवं 4 / 10 के उल्लंघन का दोषी पाया गया. ट्रैक्टर ट्राली के स्वामी के ऊपर वन विभाग द्वारा विभागीय मुकदमा दर्ज कर रू0 50000/- प्रतिकर वसूल किया गया.
बलिया तहसील के अन्तर्गत चितबड़ागांव में भी आम की लकड़ी का अवैध दुलान करते हुए ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ा गया, जिसे पकड़कर वन विहार परिसर, जीरावस्ती में लाया गया. प्रश्नगत ट्रैक्टर ट्राली वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 के धारा-3 / 28 एवं 4 / 10 के उल्लंघन का दोषी पाया गया.
ट्रैक्टर ट्राली के स्वामी के ऊपर वन विभाग द्वारा विभागीय मुकदमा दर्ज कर रू0 50000/- प्रतिकर वसूल किया गया. उक्त ट्रैक्टर ट्रालियों को पकड़ने में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग बलिया के अलावा जयशंकर प्रसाद वर्मा, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी भूपेन्द्र कुमार तिवारी, प्रभारी आशुलिपिक, कमलेश तिवारी, क्षेत्रीय वन अधिकारी, रसडा, प्रवीण कुमार ओझा, वनदरोगा व धर्मेन्द्र कुमार, वनदरोगा संजीव कुमार गुप्ता, वनरक्षक आदि रहे.
प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग बलिया द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 के प्राविधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या- 24/81-5-2020-07-93 दिनांक 07.01.2020 द्वारा 29 प्रजातियों को प्रतिबन्धित की श्रेणी में रखा गया है.
प्रतिबन्धित वृक्षों के पातन पर वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के धारा-4 / 10 के प्राविधानों का उल्लंघन होता है, जिस पर विभागीय कार्यवाही करते हुए प्रतिकर वसूल किया जाता है.
बलिया से केके पाठक की रिपोर्ट