बलिया. सरकारी धनराशि के गबन करने और आरोप को स्वीकार करने के बाद पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि. विद्युत वितरण खण्ड चतुर्थ के अधिशासी अभियंता अवधेश कुमार शुक्ला ने विद्युत वितरण खण्ड बैरिया कार्यालय से सम्बद्ध निलम्बित कर्मचारी रामबचन राम को निलम्बित कर दिया है. श्री राम पर 18 लाख 84 हजार 475 रुपये का विभाग को वित्तीय हानि पहुंचाने, लापरवाही बरतने का आरोप है.
अधिशासी अभियंता श्री शुक्ला ने 27 अगस्त को जारी अपने आदेश में कहा है कि रामबचन राम (निलंबित) पुत्र स्वर्गीय भुनेश्वर राम ग्राम पोस्ट टीकादेवरी थाना चितबड़ागांव खंडीय कार्यालय विद्युत वितरण खंड प्रथम बैरिया कार्यालय से संबंध है. इनके द्वारा ऑनलाइन कैश काउंटर के माध्यम से राजस्व संग्रह का कार्य किया जा रहा था. लेकिन उनके द्वारा धनराशि मिलान कराकर पूरा-पूरा धनराशि जमा नहीं किया गया था. 27 अप्रैल 2018 से 8 जुलाई 21 तक ऑनलाइन कैश काउंटर के माध्यम से कुल घनराशि 63871262.00 राजस्व संग्रहित किया गया था. जिसके सापेक्ष खण्डीय कार्यालय में धनराशि रुपये 61986787.00 ही जमा किये गये. शेष धनराशि रुपये 1884475.00 खण्डीय कार्यालय में जमा नही किया गया था. जिसकी ब्याज की धनराशि रुपये 1096613.00 माह दिसम्बर, 2021 तक बनता है.
इस प्रकार कुल धनराशि रुपये (1884475.00 मूल + 1096613.00 ब्याज) 2981088.00 लंबित है. जिसके चलते राम बचन राम टी०जी०-2 (ला०) द्वारा अपने कर्तव्यों और दायित्यो के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने, कदाचरण बरतने एवम् विभाग को वित्तीय हानि पहुंचाने तथा उ. प्र. सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 (यथा संशोधित) के संगत नियमों का उल्लघन करने हेतु जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया. जिसपर तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता ई० अजय कुमार गौतम अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड (चतुर्थ) ने 20 जुलाई 2021 को निलम्बित किया जा चुका है.
जिसके बाद आगे की जांच एवं अनुशासनिक कार्यवाही हेतु प्रकरण की निष्पक्ष जांच हेतु तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता ई० अजय कुमार गौतम द्वारा चार सदस्यों की समिति का गठन किया गया था.
जांच समिति अपनी निष्पक्ष जांच रिपोर्ट 27 दिसम्बर 2021 को खण्डीय कार्यालय में दे दिया. में जांच समिति ने अपनी में आरोपित सेवक राम बचन राम अपनी जांच रिपोर्ट में बताया है कि राजस्व वसूली की धनराशि रुपये 1884475.00 खण्डीय कार्यालय में कम जमा किया गया है. जिसके अनुसार राम बचन राम के ऊपर राजस्व गबन का आरोप सिद्ध होता है. जिसको निलम्बित कर्मचारी राम बचन राम ने आरोप स्वीकार किया है.
विद्युत वितरण खण्ड चतुर्थ के अधिशासी अभियंता अवधेश कुमार शुक्ला ने रामबचन राम को निलंबित कर दिया. बताया कि विभागीय नियमानुसार उनसे उनतीस लाख इक्कीस हजार अठ्ठासी रुपये की वसूली की जायेगी.
(बलिया से केके पाठक की रिपोर्ट)