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के के पाठक, बलिया
बलिया. वीर लोरिक स्पोटर्स स्टेडियम बलिया में खेल सप्ताह के आखिरी दिन जूनियर बालकों की जिला स्तरीय एथलेटिक्स एवं रस्सा कस्सी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। एथलेटिक्स में 60 बालक एवं रस्सा कस्सी में कुल 4 टीमों ने प्रतिभाग किया.
एथलेटिक्स में 100 मी0 में प्रथम पंकज कुमार द्वितीय रजनीश यादव तृतीय कमलेश यादव, 200 मी0 में प्रथम दीपक प्रसाद द्वितीय कमलेश यादव तृतीय रामू कुमार, 400 मी0 में प्रथम रजनीश यादव द्वितीय पंकज कुमार तृतीय संदीप ठाकुर, 800 मी0 में प्रथम नीतिश यादव द्वितीय विनीत यादव, तृतीय अंकुश यादव रहे.
रस्सा कस्सी में पहला मैच विहान विद्यापीठ ए एवं स्टेडियम बी के मध्य खेला गया, जिसमें स्टेडियम बी की टीम विजयी रही. दूसरा मैच विहान विद्यापीठ बी एवं स्टेडियम ए के मध्य खेला गया जिसमें विहान विद्यापीठ बी की टीम लगातार दो सेट जीत कर फाइनल में जगह बनायी.
फाइनल मैच स्टेडियम बी एवं विहान विद्यापीठ बी के मध्य खेला गया जिसमें विहान विद्यापीठ बी की टीम लगातार दो सेट जीत कर सर्वजेता होने का गौरव प्राप्त किया.
151 वाहन स्वामियों को लॉगबुक जमा करने के लिए 3 सितंबर तक अंतिम मौक़ा
बलिया. लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 में लगाए गए 151 वाहन स्वामियों ने लॉगबुक तहसीलों में स्थित आपूर्ति कार्यालय/जिला पूर्ति कार्यालय कार्यालय में जमा नहीं किया है. ऐसे वाहन स्वामी 3 सितंबर तक हर हाल में लॉगबुक जमा कर दें, तभी उनका भुगतान हो सकेगा.
यह जानकारी देते हुए एआरटीओ अरुण कुमार राय ने बताया है कि लोकसभा चुनाव में भारी संख्या में हल्के/भारी वाहनों का अधिग्रहण किया गया था. वाहनों को लागबुक जारी कर ईंधन क्रेडिट कूपन पर्ची तथा रूटचार्ट उपलब्ध कराया गया था.
निर्वाचन कार्य सम्पन्न होने के बाद वाहन चालक/स्वामियों को खाता विवरण सहित निर्वाचन में चली गयी दूरी को पीठासीन अधिकारी से प्रमाणित कराते हुए प्रत्येक तहसीलों में स्थित आपूर्ति कार्यालय/जिला पूर्ति कार्यालय में उपलब्ध कराकर वाहन अवमुक्ति आदेश प्राप्त करने के लिए भी निर्देशित किया गया था.कुछ वाहन स्वामियों ने निर्वाचन कार्य में प्रयुक्त वाहन लागबुक कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराया गया.
दूरभाष से बार-बार वार्ता कर अनुरोध भी किया गया, परन्तु भारी वाहन-55 व हल्के वाहन 96 सहित कुल 151 वाहन स्वामियों ने लागबुक जमा नहीं किया. एआरटीओ ने इन वाहन स्वामियों से अंतिम अनुरोध किया है कि अपना लागबुक, बैंक विवरण सहित 3 सितंबर तक उपरोक्त कार्यालाय में उपलब्ध करा दें अन्यथा निर्वाचन कार्य में प्रयुक्त वाहन का भाड़ा दिये जाने पर विचार नहीं किया जा सकेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी.
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