
पात्र हैं और लाभ नहीं मिला तो 20 जनवरी तक रखें पक्ष
बलिया । फसल विमोचन योजना के अंतर्गत ऐसे कृषक जिनका किसी कारणवश ऋण माफ नहीं हो सका है और उन्हें लगता है कि वह पात्र हैं तो ऐसे कृषकों को अपना पक्ष रखने के लिए ऋण मोचन योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत 31 दिसंबर, 2017 तक अवसर प्रदान किया गया था. इसके पश्चात भी कुछ कृषक ऐसे भी हैं, जिन्हें लगता है कि वह योजना के अंतर्गत पात्र हैं, उनको शासन ने एक और मौका दिया है. ऐसे किसान पोर्टल पर अपनी शिकायत अब 20 जनवरी तक कर सकते हैं. बता दें कि 31 दिसम्बर के बाद पोर्टल लॉक हो गया था. ऐसे जो कृषक अपना शिकायत उक्त पोर्टल पर अंकित नहीं कर पाए हैं, वह अपनी शिकायत 20 जनवरी 2018 तक अनिवार्य रुप से ऑनलाइन दर्ज करें. यह अंतिम मौका हो सकता है. इसके पश्चात ऑनलाइन शिकायत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा.
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