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रविशंकर पांडेय, बांसडीह, बलिया
बांसडीह,बलिया. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में संचालित अमृत फार्मेसी की जांच के दौरान मामले ने एक गंभीर मोड़ ले लिया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ)बलिया डॉ. संजीव वर्मन के बैंक खाते में उनकी जानकारी के बिना पैसे भेजे जाने के मामले में, फार्मेसी के संचालक पर आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
यह कार्रवाई सीएमओ की शिकायत के बाद साइबर पुलिस थाने में की गई है। सीएमओ डॉ. वर्मन ने अपनी शिकायत में बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर उन्होंने बांसडीह सीएचसी में अमृत फार्मेसी की कार्यप्रणाली की जांच के लिए एक तीन-सदस्यीय समिति का गठन किया था।
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जांच समिति के अध्यक्ष डॉ. विजय यादव ने 23 जून को फार्मेसी के प्रभारी अधिकारी डॉ. संजय तिवारी को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था। बयान दर्ज करवाने के दौरान डॉ. संजय तिवारी के साथ उनके भाई अजय तिवारी भी मौजूद थे। अजय तिवारी ने समिति को बताया कि अमृत फार्मेसी से संबंधित मामला पहले से ही विजिलेंस द्वारा देखा जा रहा है, इसलिए विभागीय जांच की आवश्यकता नहीं है।
इसी बातचीत के दौरान, उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने सीएमओ को 10 हजार रुपये दिए हैं। समिति द्वारा यह जानकारी मिलने पर, तत्काल अपने बैंक खाते का विवरण निकलवाया। पता चला कि 11 जून, 2025 को उनकी सहमति या अनुमति के बिना, उनके सार्वजनिक रूप से उपलब्ध यूपीआई नंबर पर दो बार पैसे भेजे गए थे। पहली बार 500 रुपये और दूसरी बार 10,000 रुपये का लेन-देन हुआ था।
सीएमओ ने अपनी तहरीर में स्पष्ट किया है कि बांसडीह सीएचसी परिसर में चल रही अमृत फार्मेसी एक “गैरकानूनी मेडिकल स्टोर” है। उन्होंने आरोप लगाया कि श्रीराम विद्यापीठ ट्रस्ट से जुड़े अजय तिवारी ने जानबूझकर और साजिश के तहत यह कृत्य किया है। उनका मकसद सीएमओ पर दबाव बनाना और उन्हें फंसाना था, ताकि अवैध रूप से चल रही फार्मेसी का संचालन जारी रखा जा सके।
सीएमओ डॉ. संजीव वर्मन की तहरीर पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने अजय तिवारी के खिलाफ आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अब पुलिस इस मामले की गहराई से छानबीन कर रही है, ताकि इस पूरे प्रकरण के पीछे की सच्चाई सामने आ सके और दोषियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सके।
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