सभी खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों को कराना होगा पंजीकरण

  • एफएसडीए की टीम बाजारों और मण्डियों का करेगी सर्वे

बलिया: अभिहित अधिकारी महेंद्र श्रीवास्तव ने बताया है कि खाद्य पदार्थ बेचने वाले के साथ अब कोटेदारों और शराब विक्रेताओं और सब्जी के थोक कारोबारियों को भी खाद लाइसेंस लेना होगा. छोटे दुकानदार इसके लिए पंजीकरण कराएंगे और बड़े कारोबारी लाइसेंस बनाएंगे.

एफएसडीए ने खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के पंजीकरण के लिए पिछले हफ्ते ही अभियान शुरू किया है. मुख्यमंत्री ने अभियान के जरिए दूसरे विभाग को भी जोड़ने का निर्देश दिए हैं.

जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने शुरुआती दौर में पांच विभागों के अफसरों को महकमे से जुड़े कारोबारियों का पंजीकरण कराने का निर्देश दिया. निर्देश के मुताबिक सरकारी महकमे जिन कारोबारियों से जरूरत भी चीजें ले रहे हैं उन दुकानों का लाइसेंस बनवाया जाएगा.

उन्होंने बताया कि एफएसडीए की टीम पंजीकरण के लिए संबंधित विभागों से जुड़े बाजारों और मंडियों का सर्वे कर दुकानों की सूची तैयार करेगी. अभियान के दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहेंगे और कैंप लगाकर दुकानदारों का पंजीकरण किया जाएगा.

जिन व्यापारियों का टर्नओवर 12 लाख वार्षिक तक है उन्हें सिर्फ पंजीकरण करवाना होगा. इसका शुल्क रुपये 100 सालाना और जिसका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से अधिक होगा उसका सलाना रुपये दो हजार लगेगा.

आबकारी विभाग शराब विक्रेता, सब्जी मंडी सब्जी और फल के थोक विक्रेता, आपूर्ति विभाग कोटेदार, राइस मिल फ्लोर मिल, मार्केटिंग किराना दुकानदार, गल्ला मंडी, बाल विकास पुष्टहार पंजीरी सप्लायर, दलिया फैक्ट्री के लिए अभियान चलाया जायेगा.

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