बलिया : रसड़ा तहसील के सिद्धिकिया इंटर कालेज कोटवारी पर महिलाओं के अधिकारों और उनके लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जागरूकता शिविर लगाया गया.
प्राधिकरण के सचिव अनिल कुमार ने महिलाओं के अधिकार और उनके कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न को रोकने के सम्बन्ध में विस्तार से बताया. कुमार ने कहा कि कोई वयक्ति अपराध करके बच नहीं पायेगा. कानून मानता है कि सबको कानून की जानकारी है. सभी को अपने अधिकारों के प्रति जागरुक रह कर कानून जानना जरूरी है.
उन्होंने 14 दिसम्बर को दीवानी न्यायालय के प्रांगण में लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में बताया. राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर वादों का निस्तरण होता है. उन्होंने छोटे-मोटे मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत से निबटाने के लिए कहा.