खतौनी में सह खातेदार के गाटों के अंश का निर्धारण होगा

बलिया। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 तथा यथासंशोधित 2016 की धारा 31 (2) के अनुरूप खतौनी में सह खातेदार के गाटों के अंश का निर्धारण होना है. सभी तहसीलों की ग्रामवार लिखि जाने वाली खतौनियों की रोस्टरवार सूची जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (भू0/रा0) के नोटिस बोर्ड पर चस्पा है.

जिलाधिकारी सुरेन्द्र विक्रम सिंह ने तहसील बेल्थरारोड़, बैरिया, बलिया, सिकन्दरपुर, रसड़ा, बांसडीह तहसील के अन्तर्गत खतौनी में सह खातेदार के गाटों का अंश का निर्धारण करने के लिए समय सारिणी के अनुसार अंश निर्धारण स्कीम का संचालन प्रारम्भ करने का आदेश दिया गया है. उक्त स्कीम के अन्तर्गत सह खातेदारों के अंश निर्धारण की सूचना 26 मई से 30 जून तक खतौनी में दर्ज खातेदारों के खातावार एवं गाटा नम्बरवार अंश को प्रारम्भिक रूप से खातेदारों के एवं राजस्व समिति के परामर्श से लेखपाल द्वारा आकार पत्र-1 तैयार किया जाना, 01 जुलाई से 15 जुलाई, 2017 तक लेखपालों द्वारा खतौनी से सह खातेदारों के गाटा नम्बरवार प्रस्तावित अंश का आकार पत्र-2 के पूर्वार्द्ध भाग में तैयार कर सहखातेदारों को नोटिस द्वारा तामिला 16 जुलाई से 31 जुलाई तक खातेदार/भूमिधर द्वारा प्रारम्भिक रूप से किये गये अंश के निर्धारण के विरूद्ध आपत्ति/शुद्धिकरण दाखिल आकार पत्र-2 का उत्तरार्द्ध भाग द्वारा भरकर लेखपाल के पास जमा 01 अगस्त से 15 अगस्त तक राजस्व निरीक्षक द्वारा लेखपाल के माध्यम से खातेदारों के अंश निर्धारण की सुनवाई हेतु नोटिस जारी 16 अगस्त से 31 अगस्त तक सह खातेदार/भूमिधर द्वारा प्रारम्भिक रूप से की गयी अंश निर्धारण की आपत्ति तहसील के आर0के0 कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा तथा 01 सितम्बर से 30 सितम्बर राजस्व निरीक्षक, राजस्व ग्राम समिति की सहायता से पक्षों के बीच सुलह-समझौते के आधार पर आपत्तियों का निस्तारण कर अंश निर्धारण आदेश पारित किया जायेगा.

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