बलिया में 46 नए कोरोना पॉजिटिव मिले, रसड़ा नगर पालिका क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू

बलिया। बृहस्पतिवार को जिले में 46 नए कोरोना पॉजिटिव मिले. इसमें 16 तो मॉडल तहसील बलिया के ही हैं. इसके अलावा हल्दी, कदम चौराहा, बेदुआ, आवास विकास कॉलोनी, टैगोर नगर, मिड्ढी, कुसौरी कलां, गोपाल बिहार कॉलोनी, टैगोर नगर, राजपूत नेवरी, सीओ कार्यालय रसड़ा, लोहापट्टी, रसड़ा में एक-एक, वहीं, कोटवारी रसड़ा में दो, रसड़ा सीएचसी में तीन, एसबीआई रसड़ा में तीन, शास्त्रीनगर में चार, कोतवाली रसड़ा में पांच पॉजिटिव केस मिले हैं.

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जिलाधिकारी श्रीहरिप्रताप शाही ने संकेत दिया है कि जनपद में कोरोना के तेजी से हो रहे फैलाव को रोकने के लिए पूरे जिले में कंटेनमेंट जोन घोषित करना पड़ सकता है. उन्होंने लोगों से विशेष सावधानी और सतर्कता बरतने के साथ अनावश्यक बाहर नहीं निकलने की अपील की है. अब जिले में 609 कोरोना पाजिटिव मरीज हो गये है, जबकि नौ संक्रमितों की मौत हो चुकी है.

जिलाधिकारी ने कहा, चूंकि जिले में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है. बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट, तहसील, पुलिस लाइन व रसड़ा कोतवाली के कर्मचारी पॉजिटिव मिल रहे हैं. ऐसे में उन्होंने अपील की है कि जिन्होंने अपना सैंपल दिया है उनकी रिपोर्ट आने तक घर में ही क्वारंटाइन रहें. जनपदवासियों से अपील की है कि अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें. बहुत जरूरी होने पर निकले भी तो मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करें.

जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने रसड़ा नगर पालिका परिषद व आस-पास की एरिया में 18 जुलाई से 25 जुलाई तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी, प्रकारांतर में यहां लॉकडाउन जैसी ही व्यवस्था लागू रहेगी. इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं व शांति व्यवस्था के अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर सभी गतिविधियां बंद रहेगी. सभी प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठान, शराब की दुकानें बंद रहेगी. सभी धार्मिक तथा सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक यात्रा प्रतिबंधित रहेगा. एक साथ पांच व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे.

जिलाधिकारी ने कहा है कि नगर पालिका परिषद क्षेत्र रसड़ा में विगत कुछ दिनों के भीतर 5-6 वार्डों में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने एवं नगर क्षेत्र से सटे ग्राम छितौनी व अन्य ग्रामों में भी कोरोना पोजिटिव प्रकरण पाए जाने के कारण नगर क्षेत्र रसड़ा एवं उसके आसपास स्थित छितौनी इत्यादि ग्राम कंटेनमेंट जोन हो गए हैं. इसके अतिरिक्त नगर क्षेत्र रसड़ा से संबंधित दो व्यक्तियों की मौत भी हो चुकी है. यह सभी कंटेनमेंट जोन में एक से अधिक अलग-अलग परिवार के केस होने के कारण कलस्टर कंटेनमेंट जोन हो गए हैं. इसमें 500 मीटर का कंटेनमेंट जोन तथा उसके बाद 250 मीटर का बफर जोन किए जाने की व्यवस्था है. इस प्रकार एक कंटेनमेंट जोन लगभग 1 किलोमीटर का होता है.

डीएम ने कहा है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा सैम्पलिंग के दौरान अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर गलत बताया जा रहा है, यह स्थिति उनके, उनके परिवार और उनके मोहल्ले के लिए घातक है. उन्होंने चेतावनी दी है कि अब गलत सूचना देने वाले व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी.

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जिलाधिकारी ने प्रशासनिक व पुलिस महकमे को साफ निर्देश दिया है कि जिनके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, उन पर जुर्माना व अन्य विधिक कार्रवाई बड़े पैमाने पर की जाए. मास्क नहीं लगाने वालों या प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर भी सख्ती से कार्रवाई हो.


जिलाधिकारी ने कहा है कि कुछ पॉजिटिव व्यक्तियों की मौत हुई है तथा कुछ मृत व्यक्ति जिनका सैंपल नहीं लिया गया है, उनके भी पॉजिटिव होने की आशंका है. ऐसे में यह उचित होगा कि किसी अंतिम संस्कार में कम से कम लोग जाएं, हमेशा सतर्क रहें और सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह पालन करें.

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