बलिया। जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेंद्र विक्रम ने बताया है कि नगरीय निकाय चुनाव में निर्वाचक मतदान स्थल पर 16 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र दिखाकर वोट दे सकता है. मतदाता की पहचान के लिए भारत में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस ,आयकर पहचान पत्र, राज्य,केंद्र /सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटो युक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों /पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक, फोटो युक्त संपत्ति संबंधी अभिलेख, फोटो युक्त पेंशन अभिलेख यथा- भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेन्शन भुगतान आदेश ,बृद्धावस्था पेन्शन आदि, फोटो युक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र के अलावा फोटो युक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड ,राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर), सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र व राशन कार्ड मे से कोई एक होना आवश्यक है. उपर्युक्त कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते हैं, वे उक्त परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जायेंगे, बशर्ते सभी सदस्य एक साथ आते हैं, और उन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है.
मतदान स्थल पर धूम्रपान नहीं : एडीएम
उप जिला निर्वाचन अधिकारी/ एडीएम मनोज कुमार सिंघल ने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का हवाला देते हुए बताया कि नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 26 नवम्बर को होने वाले मतदान दिवस को सभी मतदान केंद्रों /स्थलों को तंबाकू/ धूम्रपान /मद्यपान मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है. सभी संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं.