दो अभियुक्तों को मिली सात साल सश्रम कारावास की सजा

दो अभियुक्तों को मिली सात साल सश्रम कारावास की सजा

बलिया. पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 147, 304 आईपीसी के मामले में दो अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000-5000/-रुपये अर्थदण्ड की सजा दी है.

मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा प्रभावी पैरवी द्वारा थाना सिकन्दरपुर पर 2015 में पंजीकृत धारा 147, 304 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में मन्तोस उर्फ सत्येन्द्र पुत्र बालचन्द्र राम (निवासी करमौता, सिकन्दरपुर, बलिया) व धनन्जय पुत्र सामदेव (निवासी करमौता, सिकन्दरपुर, बलिया) को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं. 4 बलिया में शुक्रवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने धारा 304 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए दोनों अभियुक्तों को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000-5000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया. अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तों को 15-15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. वहीं, धारा 147 भादवि में अभियुक्तों को 06-06 माह का सश्रम कारावास का दंड मिला.

  • बलिया से आशीष दुबे की रिपोर्ट

 

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