बैरिया (बलिया) से वीरेंद्र नाथ मिश्र
अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित कहार, कुम्हार और भुर्जी जाति के व्यक्तियों द्वारा गोंड व खरवार अनुसूचित जाति का लिए गए फर्जी प्रमाण पत्र रद्द कर कार्रवाई करने का आदेश जिलाधिकारी ने एसडीएम को दिया है. जिलाधिकारी ने यह आदेश प्रदेश सरकार के विशेष सचिव अरविन्द कुमार चौहान के निर्देश के बाद दिया है.
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उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव ने अपने निर्देश में स्पष्ट कर दिया है कि जनशिकायतों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्णय लिया है कि अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित कहार, कुम्हार एवं भुर्जी जाति के कई लोग अपने को गोंड व खरवार जाति बताकर अनुसूचित जाति का फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी करवा लिए है. वे फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र पर बेजां लाभ ले रहे हैं. ऐसे प्रमाण पत्रों को जांच कराकर जाति प्रमाण पत्र रद्द किया जाए. साथ ही उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए.
बता दें कि पछले माह इब्राहिमाबाद निवासी श्यामबाबू का जाति प्रमाण पत्र फर्जी बताकर उन्हें एसडीएम पद से हटा दिया गया था. हालांकि उक्त मामला अभी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है. ऐसे में अब गोंड व खरवार जाति प्रमाण पत्र की जांच होगी कि यह लोग कहीं कहार, कुम्हार के साथ ही भुर्जी जाति के तो नहीं है. इस तरह की जांच के बाद दर्जनों युवकों की नौकरी पर तलवार लटकी हुई है.
शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी ने गोंड व खरवार जाति का प्रमाण पत्रों का जांच करने का आदेश दिया है. अगर कुम्हार, कहार या भुर्जी जाति के लोगों ने गोंड व खरवार जाति का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करवाया गया होगा तो उसे रद्द करने के साथ ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी
– सुरेश कुमार पाल, एसडीएम, बैरिया, बलिया