इलाहाबाद। पश्चिम उत्तर प्रदेश के कैराना में भयमुक्त मतदान कराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को सूबे के डीजीपी और राज्य सरकार को निर्देश दिया है.
कोर्ट ने यह भी कहा है कि कानून और व्यवस्था भी दुरुस्त रहे. कैराना से हिंदुओं के पलायन मामले में सीबीआई से जांच की मांग वाली याचिका पर सरकार से छह सप्ताह में जवाब मांगा है. कैराना में पहले चरण में मतदान है.