Ballia News : ससुर की हत्या के मामले में बहू को आजीवन कारावास और 1.01 लाख जुर्माना

संपत्ति बंटवारे के विवाद में बहू और बेटों ने लाठी-डंडे से पीटकर ससुर मोतीचंद्र को मौत के घाट उतार दिया था। सत्र परीक्षण के अंतिम दिन जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने आरोपी बहू शिवकुमारी देवी को दोषी करार दिया।