फसल का बीमा 30 जून तक अवश्य करायें किसान – उप कृषि निदेशक

योजना स्वैच्छिक है, बीमा न कराने के इच्छुक ऋणी कृषक 30 जून से 7 दिन पूर्व अपनी बैंक शाखा को लिखित रूप से अवगत करा दे, अन्यथा बैंक द्वारा उनका प्रीमियम काट लिया जायेगा. बीमा कराने हेतु आधार कार्ड, भूस्वामित्व दस्तावेज व खतौनी, बैंक पासबुक, कृषक द्वारा स्व-प्रमाणित फसल बुवाई प्रमाण पत्र, कृषक का मोबाईल नम्बर आवश्यक है.