जिलाधिकारी गोविन्द राजू एनएस ने कहा है कि काश्तकार अपने नजदीकी धान क्रय केंद्र पर जाकर पंजीकरण करा लें. ध्यान रहे साथ में मोबाइल नम्बर, आधार कार्ड (आधार न होने की दशा में फोटोयुक्त आईडी) तथा बैंक खाता संख्या व आईएफएससी कोड जरूर ले जाएं. इसके बाद ही धान बेच सकते हैं.