
जिला बदर बिट्टू यादव को यह नोटिस दिया ग्रामीणों कि छ: महीने के अंदर जिला के सीमा में पाए जाने पर धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्डा अधिनियम की कार्रवाई उसके विरूद्ध की जाएगी. साथ ही यह भी बताया गया कि प्रत्येक माह की 10 तारीख को थाना हलधरपुर जिला मऊ के थाना अध्यक्ष को अपने आने की और रहने का स्थान एवं गतिविधियों की सूचना देगा.