बलिया लाइव ब्यूरो
बलिया। बलिया जनपद के नरही थाना क्षेत्र के गांव का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है. पुलिस अधीक्षक के दरबार में शुक्रवार को पहुंची शिकायत में 14 वर्षीय किशोरी के पिता ने अपनी बेटी के साथ पिछले 6 माह से हो रहे दुष्कर्म का मामला प्रकाश में लाया है.
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किशोरी के पिता ने मांगी गर्भपात करवाने की अनुमति
किशोरी के पिता ने बताया है कि दुष्कर्म के कारण उसकी पुत्री गर्भवती हो गई है. पीड़ित पिता ने बेटी का गर्भपात कराने की पुलिस अधीक्षक से अनुमति मांगी है. पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है. साथ ही दुष्कर्म के आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीम गठित कर दी है.
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बहला फुसलाकर किशोरी की ली गई आपत्तिजनक तसवीरें
शुक्रवार को नरही थाना क्षेत्र निवासी पीड़ित पिता ने बताया कि उनकी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर उसकी आपत्तिजनक तस्वीर ली गईं. इसके बाद उसे ब्लैकमेल करते हुए बीते छह माह से उसके साथ दुष्कर्म किया जा रहा था. पीड़ित पिता ने अपने गांव के ही दो युवकों के खिलाफ नरही थाने में लिखित तहरीर दी है. फरियादी ने बताया है कि उसकी पुत्री गर्भवती है. किशोरी के पिता ने लड़की का गर्भपात कराने की अनुमति पुलिस अधीक्षक से मांगी है. उन्होंने प्रार्थना पत्र में किशोरी की इलाज तथा उसके भरण पोषण की व्यवस्था करने की भी गुहार लगाई है.
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लड़की के गर्भवती होने पर खुली कलई
पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में पीड़ित पिता ने कहा कि उनकी नाबालिग लड़की रोज गांव के बागीचे में बकरी चराने जाती थी. उसी दौरान गांव के ही कन्हैया पासवान उर्फ बबुआ पासवान पुत्र दिलीप तथा शंकर पासवान पुत्र अनिल पासवान उसे बहला फुसला कर उसके साथ दुष्कर्म किया. उन्होंने इस दौरान उसकी आपत्तिजनक तस्वीर खींचकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. आरोपियों ने लगातार छह महीने तक उसके साथ दुष्कर्म किया. गर्भवती होने पर इसकी जानकारी लड़की के माता-पिता को हुई.
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दुष्कर्म आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित
किशोरी के पिता ने शुक्रवार को पूरे प्रकरण का खुलासा पुलिस कप्तान मनोज कुमार झा के सामने किया. उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी कर कड़ी कार्रवाई की मांग की. पुलिस अधीक्षक श्री झा ने बताया कि पीड़त पिता की तहरीर के आधार पर थाना नरही में भारतीय दंड विधान 1860 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3 तथा 2012 की धारा 4 के अंतर्गत रिपोर्ट पंजीकृत कर लिया गया है. पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीम भी गठित कर दी है.
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