
पैसे के विवाद में मारपीट कर पिता की हत्या मामले में पुत्र को 10 साल की सजा
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आशीष दुबे, बलिया
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पैसा के लिए पीट पीटकर पिता को मौत की नींद सुलाने वाले पुत्र को कोर्ट ने 10 साल की सजा और दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है.
मामला वर्ष 2018 का है. रसड़ा कस्बा के वार्ड संख्या 12 निवासी त्रिलोकी राजभर ने अपने पिता गौरीशंकर को पैसे के विवाद में मारपीट कर घायल कर दिया था. गौरीशंकर को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनकी मौत हो गयी. मामले में परिवार के लोगों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने त्रिलोकी को दोषसिद्ध पाया तथा 10 साल की सजा सुनाया.
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