बलिया। स्वास्थ्य विभाग के भंडार गृह में निम्न गुणवत्ता की दवाएं/सामान होने की शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी अदिति सिंह के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी प्रवीण वर्मा ने पांच सदस्यीय टीम का गठन कर जांच कराई। जांच में अनियमितता मिलने पर जिलाधिकारी ने दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों एवं ठेकेदारों पर कार्रवाई करने का निर्देश सीएमओ को दिया है।
कोविड-19 नियंत्रण से सम्बन्धित आवश्यक सामग्री जैसे मास्क, सैनिटाइजर, थ्री लेयर मास्क, ग्लब्स, संक्रमित मरीजों की दवा किट आदि के सम्बन्ध में यह शिकायत मिली थी कि उच्चाधिकारियों के समक्ष अच्छे गुणवत्ता की उपरोक्त सामग्री प्रस्तुत की जाती है एवं सीएचसी-पीएचसी व अन्य स्तर पर निम्न स्तर की सामग्री भेजी जाती है। इसको गंभीरता से लेते हुए जांच के लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें डिप्टी कलेक्टर सीमा पांडेय, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी राजीव यादव, ड्रग इंस्पेक्टर मोहित कुमार दीप, सहायक अभियंता लघु सिंचाई श्याम सुंदर यादव व शिशु रोग विशेषज्ञ डा. सिद्धार्थमणि दुबे थे।
जांच कमेटी द्वारा 17.05.2021 को प्रातः 10 बजे भंडार गृह एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया गया, जिसमें यह पाया गया कि स्टॉक रजिस्टर पर 4 मई तक ही अंकन किया गया है। निरीक्षण के दौरान स्टॉक रिजस्टर पर चार प्रकार के सैनिटाइजर-वेस्ट केयर, माई बॉडी केयर, यू-मेड कम्पनी तथा तीन प्रकार के मास्क, हैंड ग्लब्स (एक मेडीशील्ड कम्पनी का व एक बिना ब्राण्ड का) एवं तापमापी यंत्र (एम्प्रोव सिंगल प्वाइंट लेजर कम्पनी) का अंकन पाया गया।
सत्यापन के दौरान मौके पर स्विस हर्बल हैंड सैनिटाइजर, कोरोफे सेफ प्लस हैंड सैनिटाइजर व इची साइन कम्पनी के हैंड सैनिटाइजर 100 एमएल के पाए गए। सर्जिकल मास्क की भी गुणवत्ता ठीक नहीं पाई गई। हैंड ग्लब्स दो प्रकार के मिले, जिसमें एक मेडीशील्ड का, जबकि दूसरा बिना ब्राण्ड का मिला। तापमापी यंत्र भी स्टॉक पंजिका से इतर इन्फ्रा इंडिया, माइक्रोटेक, आईक्यूरा कम्पनी का पाया गया। उक्त के सम्बन्ध में जेम पोर्टल से क्रय के सापेक्ष इतर सामग्री मौके पर पाए जाने पर भण्डार लिपिक द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया।
जांच समिति द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुबहड़ का स्थलीय निरीक्षण करने पर पाया गया कि वहां पर अत्यंत निम्न गुणवत्ता का मास्क तथा कोरोफे सेफ प्लस ब्राण्ड का सैनिटाइजर 120 एमएल का पाया गया। इस प्रकार जांच समिति द्वारा जांच में शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाई गई कि जेम पोर्टल से क्रय सामग्री एवं जांच में पाई गई असल सामग्री अलग है तथा क्रय आदेश एवं भंडार पंजिका पर अंकन के विपरीत दूसरे कम्पनी की एवं निम्न गुणवत्ता की जांच सामग्री पाई गई।
इस पर जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देश दिया कि जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों एवं ठेकेदारों पर कठोर कारवाई करते हुए रिकवरी की कार्यवाही सुनिश्चित कराएं। जिलाधिकारी की ओर से मिले निर्देश के बाद सीएमओ डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने स्टोर कीपर पारसनाथ राम को सीएमओ कार्यालय से सम्बद्ध करते हुए ड्रग वेयर हाउस में तैनात फार्माशिस्ट अशोक कुमार सिंह को भंडार गृह के स्टोर कीपर का चार्ज दे दिया है। इसके साथ ही स्टोर कीपर के खिलाफ कार्रवाई के लिए निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, लखनऊ को पत्र भेज दिया गया है।
(बलिया से कृष्णकांत पाठक की रिपोर्ट)