लड़कियों का सेंटर दूर भेजने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने लड़कियों का सेंटर 15-16 किलोमीटर दूर भेजने के यूपी बोर्ड के निर्णय पर सवाल उठाए हैं. साथ ही सेंटर दूर भेजने के निर्णय पर रोक लगा दी है और चार सप्ताह में जवाब मांगा है.

पुष्पा देवी और 9 अन्य छात्राओं की याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने यह आदेश दिया. याचिका में कहा गया है कि 13 अक्टूबर 2016 के शासनादेश के अनुसार लड़कियों का परीक्षा केंद्र या तो उनके कालेज में रहेगा या 5 किलोमीटर की सीमा के भीतर. यूपी बोर्ड ने इस शासनादेश का उल्लंघन किया है.

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