
बलिया. जिलाधिकारी अदिति सिंह ने बताया है कि जनपद के समस्त राजस्व/चकबंदी न्यायालय के साथ-साथ राजस्व एवं फौजदारी अदालत के कार्य का समय 01 मई से 30 जून, 2021 तक प्रातः 06:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक निर्धारित किया गया है. इसमें 09:30 बजे से 10 बजे तक मध्यावकाश (लंच ब्रेक) भी अनुमन्य है.
हालांकि न्यायालय से जुड़े कार्यालय के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह पूर्व की भांति प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक खुला रहेगा.