आपत्तियों एवं सुझाव हेतु बलिया में मतदान स्थलों के आलेख्य सूची का प्रकाशन
बलिया. भारत निर्वाचन आयोग. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के द्वारा 6 जुलाई 2023 द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन – 2024 को दृष्टिगत रखते हुए सभी मतदेय स्थलों के भवनों का भौतिक सत्यापन करने के पश्चात वर्तमान मतदान स्थलों का संभाजन अधिकतम 1500 मतदाताओं के आधार पर कराने के निर्देश दिए गए हैं.
इसमें बताया गया है कि विशेष परिस्थितियों में 300 से कम मतदाता वाले मतदान स्थलों को रखा जाना अपरिहार्य हो तो प्रस्ताव में उस मतदेय स्थल को बनाए रखे जाने के संबंध में स्पष्ट कारण का उल्लेख होना चाहिए.
शहरी क्षेत्रों में जहां नई आवासीय कालोनियां गत कुछ वर्षों में बनी है और उसमें नागरिक निवास करने लगे हैं तो वहां पर यथा आवश्यकतानुसार नया पोलिंग स्टेशन बनाया जाए. अत्यधिक पुराने व जर्जर भवन वाले मतदेय स्थलों को इस मतदान क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध स्थाई भवन में स्थानांतरित कर दिया जाए.
अस्थाई निर्माण वाले मतदेय स्थलों को उसी मतदान क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध स्थाई भवन में स्थानांतरित कर दिया जाए. ऐसे मतदेय स्थलों को चिन्हित किया जाए जो मुख्य गांव/ बस्ती से पर्याप्त दूरी पर हैं उन मतदान स्थलों को वहां से हटाकर मतदान क्षेत्र के अंतर्गत किसी सुविधाजनक भवन में स्थापित किया जाए और यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि पोलिंग स्टेशन की दूरी लगभग 2 किलोमीटर से अधिक ना हो.
जिन मतदेय स्थलों के भवन पुराने व जर्जर नहीं है तथा जहां मतदाताओं को 2 किलोमीटर से अधिक दूरी चलने की आवश्यकता नहीं है ऐसे मतदेय स्थलों की स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए. कोई मतदेय स्थल यदि अपने मतदान क्षेत्र में उपयुक्त भवन उपलब्ध न होने के कारण मतदान क्षेत्र से बाहर स्थित है और अब मतदान क्षेत्र के अंतर्गत उपयुक्त भवन उपलब्ध हो गया है तो ऐसे मतदेय स्थल को अपने मतदान क्षेत्र के अंदर स्थित भवन में शिफ्ट कर दिया जाए.
यदि भौतिक सत्यापन में किसी मतदेय स्थल से संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थित होने का मामला प्रकाश में आता है तो ऐसे पोलिंग स्टेशनों को परिवर्तित कर विधानसभा क्षेत्र के अंदर स्थापित किया जाए. सभी मतदान स्थल भवनों के यथासंभव भूतल पर होना सुनिश्चित किया जाए.
दिव्यांगजनो और अशक्त मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक मतदेय स्थल पर रैंप की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए. किसी भी राजनीतिक दल या मजदूर यूनियन के कार्यालय से 200 अधिक मीटर के अंदर कोई भी मतदेय स्थल नहीं बनाया जाए. यह अभी सुनिश्चित कर लिया जाए कि मतदेय स्थलों के संभाजन के पश्चात मतदेय स्थलों के स्थान में अंतिम क्षणों में परिवर्तन की गुंजाइश न रह जाए.
यदि कोई मतदेय स्थल निजी भवन में स्थापित है और वहां यदि शासकीय भवन उपलब्ध हो गए हैं तो उक्त मतदेय स्थलों को शासकीय भवनों में स्थानांतरित कर दिया जाए.
यदि कोई मत दे स्थल दुकान /व्यवसायिक प्रतिष्ठान/ व्यक्तिगत सामुदायिक केंद्र/ विवाह घर अथवा ऐसे भवन जिनका स्वामित्व किसी राजनैतिक व्यक्ति के पास है ऐसे मतदेय स्थलों हेतु विकल्प तलाश कर उनको स्थानांतरित कर दिया जाए. मतदान स्थलों के संबंध में राजनीतिक दलों से प्राप्त सभी शिकायतों तथा सूचनाओं की सम्यक रूप से जांच की जाए तथा उन्हें उत्तर देते हुए उनका निपटान किया जाए.
विधानसभा सामान्य निर्वाचन -2022 के दौरान या उसके बाद मतदेय स्थलों के संबंध में जो शिकायतें प्राप्त हुई हो उनका परीक्षण कराकर निपटान कर लिया जाए. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार मतदेय स्थलों को रनिंग सीरियल नंबर दिए जाएंगे. मतदेय स्थलों की नई सूची में कोई सहायक मतदेय स्थल नहीं रखा जाएगा. मतदेय स्थल बनाते समय ए० एम० एफ० संबंधित सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए .
निर्देशों के क्रम में वर्तमान मतदान स्थलों के भवनों का भौतिक सत्यापन कराते हुए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार मतदान स्थलों की आलेख्य सूची संबंधित उप जिलाधिकारियों द्वारा तैयार कराई गई है.
आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान स्थलों की सूची का प्रकाशन 8 अगस्त 2023 को किया गया है. आलेख्य प्रकाशित मतदान स्थलों की सूची पर आपत्ति एवं सुझाव 14 अगस्त 2023 तक आमंत्रित है. कृपया आयोग के मानक के अनुसार यदि कोई संशोधन/ प्रस्ताव हो तो जिला निर्वाचन कार्यालय/ संबंधित उप जिलाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें.