राजू गुप्ता हत्याकांड में कुर्की का आदेश

बांसडीह (बलिया)। बांसडीह के सीमेन्ट व्यवसायी राजेश गुप्ता उर्फ राजू हत्याकांड में मुख्य आरोपी सुनील कुमार सिंह के विरुद्ध धारा 82 के अंतर्गत न्यायालय के आदेश के अवहेलना के क्रम में व न्यायालय में हाजिर न होने पर धारा 174 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

इस बात की जानकारी देते हुए प्रभारी निरीक्षक रत्नेश कुमार सिंह ने बताया कि माननीय न्यायालय से कुर्की की कार्रवाई का आदेश मिल चुका है. जल्दी ही कुर्की की कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि बांसडीह के सीमेन्ट व्यवसायी राजेश गुप्ता राजू को पहली मई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जिसमें बांसडीह के चेयरमैन सुनील सिंह और उनके भाई सहित कुल छह लोग आरोपी बनाये गए थे. इसमें से चार लोगों ने सरेंडर किया था तथा एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. लेकिन सुनील कुमार सिंह अभी भी फरार चल रहे है.

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