इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और जिले के एसएसपी, एसपी को निर्देश दिया है कि बगैर वाजिब कारण के किसी से शस्त्र न जमा कराए जाएं. यदि लाइंसेंसी के खिलाफ कोई अपराधिक केस दर्ज है तो लिखित कारण बताते हुए ही शस्त्र जमा कराए जाएं. यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने जौनपुर जिले के मछलीशहर के अनीस अहमद की याचिका पर दिया.
वर्ष 2014 में हाईकोर्ट ने हरि सिंह केस में डीजीपी को इस आशय का सर्कुलर जारी करने को कहा था. जिस पर सभी ज़िलों के एसपी को निर्देश जारी किए गए थे. याची का कहना है कि वह शांतिप्रिय नागरिक है. उसके खिलाफ देश में कहीं भी कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं है. बिना लिखित आदेश के उसे शस्त्र जमा कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है. ऐसा करना कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है. याचिका पर अधिवक्ता एमए मिश्र तथा निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता बीएन सिंह ने बहस की. दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि वाजिब कारण के बिना शस्त्र जमा न कराया जाए.