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आशीष दूबे, बलिया
बलिया. राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, दिनांक 10 मई,2025 को समय प्रातः 10 बजे से, दीवानी न्यायालय परिसर बलिया में किया जा रहा है।
अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरीश कुमार ने बताया कि लोक अदालत में परिवार न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं जनपद बलिया की समस्त तहसीलों में अपने सभी प्रकार के मामलों, जो जुर्माने से दण्डनीय हो, अथवा पारिवारिक विवाद, जमीनी विवाद, बिजली के मामलें, टेलीफोन बिल के मामलें, टेक्स के मामले, चेक बाउंस के मामलें, सुलह योग्य फौजदारी मामलें इत्यादि का पूर्ण और प्रभावी समाधान प्राप्त कर सकते है।
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राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किये गये मामले की कोई अपील नही की जाती। आपके खर्चे भी कम आते है और समाधान का प्रभाव वैसा ही होता है,जैसा न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का प्रभाव होता है।
अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में लगाकर, सस्ता व सुलभ न्याय प्राप्त कर सकते है। उन्होंने जनसामान्य को यह भी अवगत कराया है कि आप अपने या अपने किसी भी परिचित के विवादों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण करायें।
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