क्षतिपूर्ति के लिये पीड़ित व्यक्ति की पहचान जरूरी

  • जानकारी देने के लिए ददरी मेला में पहुंचे अदालत के दो न्यायाधीश

बलिया : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर से जानकारी देने अदालत के न्यायाधीश भी शुक्रवार को ददरी मेला में पहुंचे.

प्राधिकरण की सचिव रिचा वर्मा, सिविल जज जूनियर डिवीजन एफटीसी अरुण कुमार गुप्ता और सिविल जज जूनियर डिवीजन अवनीश कुमार मिश्रा ने शिविर से मेला में आये लोगों को क्षतिपूर्ति के संबंध में विस्तार से जानकारी दी.

रिचा वर्मा ने कहा कि पीड़ित व्यक्तियों के लिए क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित है. क्षतिपूर्ति पाने के लिये अपराधी की पहचान जरूरी नही है, बल्कि पीड़ित व्यक्ति की पहचान जरूरी है. इसके लिये अलग-अलग धनराशि निर्धारित है.

उन्होंने कहा कि अपराध से पीड़ित व्यक्ति की आप मदद कर सकते हैं. शिविर में 14 दिसम्बर को दीवानी न्यायालय में लग रहे राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी भी दी गयी. इससे संबंधित पम्पलेट का वितरण भी मेला क्षेत्र में कराया गया.

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