बैरिया (बलिया) से वीरेंद्र नाथ मिश्र
इब्राहिमाबाद में सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के भांजे द्वारा कथित रूप से विवादास्पद जमीन का बैनामा कराने के प्रकरण में जिलाधिकारी ने क्लीनचिट दिया है. बैरिया विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह, सपा नेता दिवान सिंह सहित तीन लोगों की शिकायतों को खारिज कर दिया गया है. कहा गया है कि इस प्रकरण में शिकायतकर्ता जा न्यायालय सकते हैं.
उल्लेखनीय हैं कि 22 मई को इब्राहिमाबाद में कुछ लोगों से विनय सिंह द्वारा रजिस्ट्री करवाया गया था. 10 जून को विधायक सुरेंद्र सिंह द्वारा इस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए क्रेता विनय सिंह, सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त और उनके अनुज कन्हैया सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाया गया था.
इस प्रकरण में विधायक व अन्य दो लोगों की शिकायत पर जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने एडीएम की अध्यक्षता में जांच टीम गठित की थी.
जांच टीम की रिर्पोट के आधार पर 3 सितंबर को जिलाधिकारी ने क्रेता, विक्रेता और उक्त जमीन के रजिस्ट्री को वैध करार दिया. जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार कहीं भी नियम से इतर कोई भी कार्य नहीं हुआ है. क्रेता जमीन का नामांतरण कराने व नामांतरण के बाद वह किसी भी प्रकार का निर्माण करवा सकता है. अगर शिकायत कर्ता चाहे तो न्यायालय में जाने को स्वतंत्र हैं.