बलिया. जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने बताया है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट- 1881 के अंतर्गत 18 मार्च को होली का अवकाश घोषित है। जनपद में 18 मार्च के साथ-साथ अब 19 मार्च को भी होली का त्यौहार मनाया जाएगा.
शासन द्वारा प्राप्त निर्देश के क्रम में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट-1881 के अधीन 18 मार्च के साथ-साथ 19 मार्च (शनिवार) को भी होली का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है.
( बलिया से केके पाठक की रिपोर्ट)