हाईकोर्ट ने कहा, अनुकंपा नियुक्ति का लाभ बार-बार नहीं  मांग सकते

इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि मृतक आश्रित कोटे के तहत कोई व्यक्ति अनुकम्पा नियुक्ति की मांग बार-बार नहीं कर सकता है. एक बार नियुक्ति मिल जाने के बाद वह मांग नहीं कर सकता कि अब उसकी योग्यता अधिक हो गई है, इसलिए उसकी नियुक्ति अब उच्च पद पर हो.

कोर्ट ने कहा कि अनुकम्पा नियुक्ति दिवंगत कर्मचारी के परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए दी जाती है. एक बार नौकरी देने के बाद वह उद्देश्य पूरा हो जाता है. वाराणसी के राजकुमार सिंह की याचिका पर न्यायमूर्ति बीके शुक्ला और न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा  की पीठ ने यह आदेश दिया. याची के पिता पुलिस विभाग में कांस्टेबल थे. नौकरी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. याची ने मृतक आश्रित कोटे में स्टेनो के पद पर आवेदन किया मगर टेस्ट में फेल हो गया.

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