


विकास राय
गाजीपुर। धर्मार्थ मंत्री विजय मिश्र के खिलाफ दाखिल चुनाव याचिका की सुनवाई कर रहे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पंकज मित्तल बुधवार को काफी तल्ख दिखे. याचि पूर्व विधायक डॉ.राजकुमार गौतम के मुताबिक धर्मार्थ मंत्री के वकील केआर सिंह ने अपना पक्ष रखने के लिए दो दिन की मोहलत मांगी, लेकिन न्यायमूर्ति ने साफ कहा कि बार-बार आप लोग मोहलत मांगते हैं. अब कुछ नहीं सुनेंगे और भले भोजनावकाश पर वह नहीं जाएंगे, लेकिन उनका पक्ष सुनेंगे.

उसके बाद धर्मार्थ मंत्री के वकील दो दिन की मोहलत की मांग को लेकर आग्रह करने लगे. तब न्यायमूर्ति ने कहा कि दो दिन नहीं 15 दिसंबर को पहले ही वक्त में वह सुनवाई करेंगे. डॉ.गौतम ने बातचीत में कहा कि धर्मार्थ मंत्री इस मामले को लिंगर-आन करने की कोशिश में हैं. उनके वकील का दो दिन की मोहलत मांगने की वजह थी. उन्हें पता था कि उनके नवविवाहित भतीजे का बहू भोज 16 दिसंबर को है. लिहाजा वह व्यस्तता की वजह से हाईकोर्ट में मौजूद नहीं रहेंगे. मालूम हो कि पिछले विधानसभा चुनाव में धर्मार्थ मंत्री विजय मिश्र के खिलाफ डॉ.गौतम बसपा उम्मीदवार के रूप में मुकाबिल थे. मतगणना में डाक मत पत्रों की गिनती करने के बजाय धर्मार्थ मंत्री के पक्ष में परिणाम घोषित कर दिया गया था. उसके खिलाफ डॉ.गौतम ने याचिका दाखिल की. हाईकोर्ट ने डाकमत पत्रों के तीन बॉक्स पहले ही अपने यहां मंगवा चुका है.