
रसड़ा (बलिया) | क्षेत्र के गोपालपुर ग्राम सभा की सरकारी राशन की दुकान को उच्च न्यायालय ने उपजिलाधिकारी को निरस्त करने का आदेश दिया. साथ ही नियमानुसार नई दुकान चयनित करने का भी निर्देश दिया है.
गोपालपुर में छह माह पूर्व ग्राम सभा द्वारा रामेश्वर गुप्ता को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान आवंटित किया गया था. दुकान आवंटन होते ही ग्रामीणों ने अवैध तरीके से किए गए आवंटित दुकान का विरोध करने लगे. इसकी शिकायत अधिकारियों के यहां ग्रामीणों ने की न्याय न मिलते देख गोपालपुर निवासी बैजनाथ प्रसाद गुप्त ने उच्च न्यायलय का शरण लिया. इस पर न्यायालय ने उक्त दुकान को निरस्त करते हुए चार सप्ताह के अन्दर तहसील के सक्षम अधिकारी के समक्ष ग्राम सभा की खुली बैठक कर सरकारी दुकान को चयनित करने का निर्देशित किया.