बलिया में हत्या के चार आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास
बलिया. हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट स्थित अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार की सुबह 11 बजे चार आरोपियों को सुनाई सश्रम आजीवन कारावास की सजा. सभी आरोपी प्रमोद राम, सत्य नारायण, श्रीकिशुन व विजय पिलुई गांव के रहने वाले हैं.
आरोपियों के खिलाफ 5 वर्ष पूर्व मनियर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था. लगभग 1 साल जेल काट कर सभी आरोपी जमानत पर थे. इसके बाद पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत किया गया.
साक्ष्यों के न्यायिक परिसीलन करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया तथा चारों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
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बलिया से आशीष दुबे की रिपोर्ट
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