
बलिया. फसल बीमा योजना के अन्तर्गत औद्यानिक फसल केला हेतु जनपद के तीन विकास खण्ड- मुरलीछपरा, सीयर एवं सोहाव में केला की खेती करने वाले समस्त कृषकों को सूचित करते हुए उप कृषि निदेशक इन्द्राज ने बताया कि 30 जून तक अपने नजदीकी बैंक शाखा अथवा जन सेवा केन्द्र के माध्यम से अपनी फसल का बीमा करा सकते है.
योजना स्वैच्छिक है, बीमा न कराने के इच्छुक ऋणी कृषक 30 जून से 7 दिन पूर्व अपनी बैंक शाखा को लिखित रूप से अवगत करा दे, अन्यथा बैंक द्वारा उनका प्रीमियम काट लिया जायेगा. बीमा कराने हेतु आधार कार्ड, भूस्वामित्व दस्तावेज व खतौनी, बैंक पासबुक, कृषक द्वारा स्व-प्रमाणित फसल बुवाई प्रमाण पत्र, कृषक का मोबाईल नम्बर आवश्यक है.
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एक हेक्टेयर फसल की बीमा राशि डेढ़ लाख रुपए निर्धारित की गई है जो किसान बीमा कराना चाहते हैं वे इस धनराशि का निर्धारित प्रीमियम 5% जमा करके फसल का बीमा करा सकते हैं प्राकृतिक आपदा से फसल नष्ट होने पर बीमा की राशि सहायता के रूप में वापस कर दी जाएगी.
(बलिया से केके पाठक की रिपोर्ट)