उप जिलाधिकारी वरासत संबंधित प्रकरण लंबित न रखें: डीएम

वरासत के मामले में लापरवाही बरतने पर लेखपाल हुआ निलंबित
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बलिया. जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी हाल में वरासत संबंधित प्रकरण लंबित नहीं होने चाहिए और सभी का निस्तारण तय समय सीमा के अंदर होना चाहिए. इसी के क्रम में तहसील बलिया के उप जिलाधिकारी आत्रेय मिश्रा ने वरासत संबंधी मामले में एक लेखपाल को निलंबित किया है.

यह मामला पूजा पुत्री स्व० हरिलाल सा० नूरपुर, पर०को०शर्की, तहसील व जिला बलिया का है, जिनके द्वारा 10.01.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर शिकायत की गयी कि मौजा नूरपुर, पर०को०शर्की के आoनं0 696मि0 व 698 मि0 पर दर्ज उनकी माता की मृत्यु के बाद आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर हल्का लेखपाल द्वारा वरासत की कार्यवाही भी नहीं की गयी और गलतआख्या लगाकर प्रार्थिनी का आवेदन पत्र भी निस्तारित करा दिया गया.

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उक्त के सम्बन्ध में राजस्व निरीक्षक हल्दी से जांच करायी गयी, जिसमें उल्लिखित किया गया है, मौजा नूरपुर के खतौनी में गाटा सं० 698, 696 पर रमुना देवी पुत्री विश्वनाथ नि०नूरपुर का नाम दर्ज है.

पार्थिनी द्वारा रमना देवी की मृत्यु के उपरान्त वरारात हेतु आनलाईन आवेदन किया गया, परन्तु हल्का लेखपाल द्वारा न ही वरासत किया गया, न ही विवादित प्रकरण हल कराया गया, जिसके कारण वरासत का प्रकरण लम्बित रह गया.

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि शिवशंकरउपाध्याय, क्षेत्रीय लेखपाल-नूरपुर ने आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को बिना कारण लम्बित रखा गया, जो उनके द्वारा प्रकरण के निस्तारण में घोर लापरवाही का द्योतक है.एतद्द्वारा शिवशंकर उपाध्याय, क्षेत्रीय लेखपाल – नूरपुर के विरुद्ध उपरोक्त आरोपों के आधार पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित करते हुए निलम्बित किया जाता है.

  • बलिया से केके पाठक की रिपोर्ट 

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