बलिया में बगैर मान्यता के स्कूलों पर कसेगा शिकंजा, लगेगा जुर्माना

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केके पाठक, बलिया

 

जिले में बगैर मान्यता या मापदंडों के विपरित चल रहे स्कूलों पर शिकंजा कसने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने कवायद शुरू कर दी है. ऐसे स्कूलों पर एक लाख तक जुर्माना लग सकता है.

बीएसए (बेसिक शिक्षा अधिकारी) ने सभी बीईओ (खंड शिक्षा अधिकारियों) को कार्रवाई का निर्देश दिया है.
बीएसए मनीष कुमार सिंह ने गुरूवार को सभी बीईओ को पत्र लिखकर बताया है कि छ्ह से 14 साल के बच्चों की शिक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा परिषदीय प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूल चलाये जा रहे हैं.

इसके अलावा सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल, मान्यता प्राप्त प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूल संचालित हैं. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में स्पष्ट है कि बिना मान्यता के कोई स्कूल संचालित नहीं किया जा सकता. बीईओ को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में कोई स्कूल बगैर मान्यता नहीं चल रहा है. साथ ही मान्यता की शर्तों के उल्लंघन पर मान्यता वापस ले ली जाये.

उन्होंने अवगत कराया है कि बगैर मान्यता के चल रहे स्कूलों पर एक लाख तक जुर्माना लगाया जा सकता है.
यदि कोई व्यक्ति बिना मान्यता के स्कूल संचालित करता है तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई का भी प्राविधान है. सभी बीईओ को बीएसए ने संबंधित प्राविधानों के अनुसार बगैर मान्यता के या मान्यता के विपरित चल रहे स्कूलों पर र्कारवाई करके तत्काल सूचना उपलब्ध कराने को कहा है.

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