
बलिया. जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने बताया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों से दिव्यांगजनों को लाभान्वित करने हेतु दिव्यांगजन को उनकी आवश्यकता के अनुसार निःशुल्क कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण दिए जाने के उद्देश्य से विकास खण्ड स्तर पर वृहद चिह्नांकन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में विभिन्न योजनाओं की सुविधा दी जाएगी।
साथ ही कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन को उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायक उपकरण जैसे-ट्राइसाईकिल, व्हीलचेयर, बैशाखी, श्रवण यंत्र, वाकर, अन्ध छड़ी, बनावटी अंग कैलिपर्स, कृत्रिम हाथ पैर आदि का चिह्नांकन किया जायेगा।
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शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना
के अंतर्गत दिव्यांग दम्पत्ति का शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना से लाभान्वित करने हेतु चिह्नांकन किया जायेगा।
कॉक्लियर इम्प्लाण्ट/शल्य चिकित्सा योजना में ऐसे दिव्यांग बच्चें जो पोलियों करेक्टिव सर्जरी कराने हेतु इच्छुक हो,उनका चिह्नांकन कर निःशुल्क करेक्टिव सर्जरी करायी जायेगी। ऐसे दिव्यांग बच्चे जिनकी आयु 0-5 वर्ष तक है, जो मूक बधिर है, उनके कॉक्लियर इम्प्लांट हेतु चिन्हांकन किया जायेगा। ए०ई०एस०/जेई०( संचारी रोग) में ऐसे दिव्यांगजन जो ए०ई०एस०/जेई० रोग से पीडित होकर दिव्यांग हो गये है, उनका चिन्हीकरण कर उनकी आवश्यकता के अनुसार निःशुल्क सहायक उपकरण प्रदान किया जायेगा।
दिव्यांग पेंशन एवं कुष्ठावस्था पेंशन में ऐसे दिव्यांगजन एवं कुष्ठजन जो पेंशन योजना से वंचित है, उनको पेंशन योजना से लाभान्वित कराने हेतु चिन्हीकरण किया जायेगा। दुकान संचालन योजना में पात्र दिव्यांगजन का दुकान संचालन योजना से लाभान्वित करने हेतु चिह्नांकन किया जायेगा।
उन्होंने ने बताया कि विकास खण्ड बैरिया में 05 दिसम्बर को, मुरली छपरा में 06 दिसम्बर को, बांसडीह में 07 दिसम्बर को, रेवती में 08 दिसम्बर को, मनियर में 09 दिसम्बर को, बेरुआरबारी में 12 दिसम्बर को, पंदह में 13 दिसम्बर को, नवानगर में 14 दिसम्बर को, बेलहरी में 15 दिसम्बर को, हनुमानगंज में 16 दिसम्बर को, दुबहड़ में 17 दिसम्बर को, सोहाव में 19 दिसम्बर को, चिलकहर में 20 दिसम्बर को, रसड़ा में 21 दिसम्बर को, नगरा में 22 दिसम्बर को, सीयर में 23 दिसम्बर को एवं गड़वार में 24 दिसम्बर को प्रत्येक ब्लाकों पर प्रातः 11 बजे से शाम 04 बजे तक शिविर का आयोजन किया जायेगा। जिसमें आवेदक की दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, (मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र), आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र के लिए रुपये 46080 तथा शहरी क्षेत्र के लिए रुपये 56460 से अधिक न हो, (तहसीलदार, मा0 सांसद, मा0 विधायक, खंड विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान द्वारा निर्गत किया गया ही मान्य है, आवेदक के आधार कार्ड की छायाप्रति दो पासपोर्ट आकार का नवीन फोटो लेकर आना अनिवार्य होगा।
(बलिया से केके पाठक की रिपोर्ट)