- योजना के क्रियान्वयन के संबंध में बुलाई गई बैठक में डीएम ने दिए निर्देश
- बैंक खाता, आधार और मोबाइल नम्बर सहित किसी जन सेवा केंद्र पर पंजीयन
बलिया: प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही की अध्यक्षता में बैठक हुई. योजना के कार्य में देर होने पर श्रम अधिकारी से सवाल किया. उन्होंने अधिकारियों से गम्भीरता से लक्ष्य को पूरा करने में लग जाने के लिए कहा.
जिलाधिकारी शाही ने कहा कि असंगठित मजदूरों, श्रमिकों, रिक्शाचालकों, दिहाड़ी और खेतिहर मजदूर, मोची के अलावा घरेलू कामगारों के लिए चलाई गई पेंशन योजना है. इसके लिए पहले पंजीकरण कराना होगा. किसी भी जन सेवा केंद्र से सिर्फ बैंक खाता, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण कराया जा सकता है.
डीएम ने कहा कि श्रम विभाग के अलावा बेसिक शिक्षा, आंगनबाड़ी, मनरेगा का भी सहयोग जरूरी है. उन अधिकारियों को भी जरूरी निर्देश दिये. श्रम अधिकारी को योजना के विस्तृत गाइडलाइन संबंधित अधिकारियों को मुहैया कराने के लिए कहा.
योजना की पूरी जानकारी
जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूर, श्रमिक, रिक्शा चालक, दिहाड़ी मजदूर, खेतिहर मजदूर, मोची या घरेलू कामगारों के लिए एक अनूठी पेंशन योजना है.
इसमें उम्र के हिसाब से किस्त जमा करनी है, जो कम से कम 55 रुपये और अधिकतम 200 रुपये तक है. किश्त की जितनी राशि श्रमिक जमा करेंगे, उतनी ही राशि उनके खाते में राज्य सरकार अपनी तरफ से भी जमा करेगी.
योजना के लाभ के तौर पर, 60 वर्ष की उम्र के बाद पूरे जीवन तीन हजार प्रतिमाह पेंशन के रूप में मिलेगा. अगर पेंशनधारक की मृत्यु हो जाती है तो आधी पेंशन उसके पति या पत्नी को मिलेगी. अगर 60 वर्ष के पहले ही मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी या पति उसी किस्त की दर पर इस योजना से जुड़ सकते हैं या जमा धन वापस ले सकते हैं.