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आशीष दूबे, बलिया
बलिया. प्रधान डाकघर बलिया के पोस्टमास्टर राजेश्वर यादव के खिलाफ दर्ज मामले में नया मोड़ आ गया है. शिकायतकर्ता हंसराज तिवारी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर को विभागीय जांच में निराधार बताया गया है, जबकि शिकायतकर्ता अब भी अपने आरोपों पर कायम हैं.
30 मई 2025 को हंसराज तिवारी, निवासी कल्पना कॉलोनी, तिखमपुर, जिला बलिया ने कोतवाली सदर में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने पोस्टमास्टर व अन्य डाक कर्मियों पर उनके खाते से धन निकासी में अनियमितता का आरोप लगाया था.
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मामले में सफाई देते हुए पोस्टमास्टर राजेश्वर यादव ने कहा कि, “इस प्रकरण से मेरा कोई लेना-देना नहीं है. 2016 से भारतीय डाक विभाग की सभी वित्तीय प्रक्रियाएं सेंट्रल सर्वर से होती हैं, और स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ संभव नहीं है.” उन्होंने यह भी बताया कि जिन तिथियों (14 दिसंबर 2019 व 14 दिसंबर 2024) की धनराशि से संबंधित शिकायत है, उन दिनों वे बलिया में पोस्टमास्टर के पद पर तैनात ही नहीं थे.
पोस्टमास्टर के अनुसार, जुलाई 2024 में इस मामले की विभागीय जांच डाक अधीक्षक बलिया द्वारा पूरी कर ली गई थी. रिपोर्ट में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई और इसकी प्रति नवम्बर 2024 में शिकायतकर्ता को सौंप दी गई थी. साथ ही, सीपीआरसी चेन्नई द्वारा अवास्तविक खातों को हटाने की जानकारी भी शिकायतकर्ता को दी गई.
यह भी कहा कि “मुझे जानबूझकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने तथा धन उगाही के उद्देश्य से इस मामले में फंसाया गया है. यह एक विभागीय विषय था, जिसे अनावश्यक रूप से व्यक्तिगत विवाद बनाया गया”.
बलिया पुलिस अधीक्षक व सीओ सिटी को विभागीय जांच की रिपोर्ट उपलब्ध करा दी गई है. अब देखना यह है कि पुलिस इस रिपोर्ट के आधार पर क्या रुख अपनाती है और मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है.
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