इलाहाबाद। पिछले दस दिन से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चल रही कर्मचारियों की हड़ताल पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन से सख्ती से निपटने को कहा है.
कहा है कि व्यवधान पैदा करने वाले छात्र और कर्मचारी को तत्काल निष्काषित और सस्पेंड कर दो. विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की हड़ताल 28 फरवरी से चल रही है. कुलपति ने कई बार वार्ता के लिए बुलाया लेकिन कर्मचारी नहीं पहुंचे. कर्मचारी चाहते हैं कि छात्र संघ अध्यक्ष रोहित मिश्रा भी वार्ता में शामिल हों, लेकिन विवि प्रशासन इस बिंदु पर सहमत नहीं है. विवि प्रशासन का कहना है कि कर्मचारियों की मांग का छात्रसंघ से कोई सम्बन्ध नहीं है.