बलिया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न का सुचारू रूप से वितरण सुनिश्चित करने व सरकारी राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए जिलाधिकारी सुरेंद्र विक्रम ने जरूरी निर्देश जारी किये हैं. उन्होंने पात्र लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार शत प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने के भी सख्त निर्देश दिये हैं. उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को समय से अनुसूचित वस्तुएं उपलब्ध हो सकें. इसकी समीक्षा एसडीएम व डीएसओ समय समय पर करते रहेंगे. जिलाधिकारी ने खाद्यान्न के उठान, वितरण एवं सत्यापन के लिए रोस्टर भी निर्धारित करते हुए बताया है कि वितरण होने वाला खाद्यान्न हर हाल में पहली तारीख से कोटेदार के पास उपलब्ध रहेगा.
रोस्टर के अनुसार आवंटित खाद्यान्न का ब्लाॅकवार आवंटन जिला पूर्ति अधिकारी हर महीने की 3 तारीख तक अवश्य जारी कर देंगे. उठान करने वाली संस्था 8 तारीख तक भारतीय खाद्य निगम में धनराशि जमा कर देगी तथा निगम द्वारा 10 तारीख तक उठानकर्ता संस्था के पक्ष में रिलीज आर्डर भी जारी कर दिया जाएगा. इस रोस्टर के अनुपालन की जिम्मेदारी खाद्य विपणन अधिकारी को दी गयी है.
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया है कि खाद्यान्न का उठान 11 तारीख से चालू कर दिया जाए. जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया है कि कोटेदार द्वारा सम्बंधित ब्लाॅक गोदामों से प्राप्त करने के लिए आवंटन माह के पूर्ववर्ती महीने की पहली तारीख से 20 तारीख तक खाद्यान्न का मूल्य विभाग में जमा कराना सुनिश्चित कराएं. पूर्ववर्ती माह की ही 21 तारीख से 30 तारीख तक विपणन शाखा के गोदामों से कोटेदार द्वारा गेहूं, चावल या चीनी का उठान एक साथ किया जाएगा.
जिलाधिकारी ने राशन वितरण की थ्री-स्टेज चेकिंग की दी जिम्मेदारी
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूरी पारदर्शिता के साथ संचालन के लिए जिलाधिकारी सुरेंद्र विक्रम ने थ्री-स्टेज चेकिंग की व्यवस्था की है. इसके लिए उन्होंने अलग-अलग अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी है. पहले स्टेज में भारतीय खाद्य निगम से ब्लाॅक स्तरीय गोदामों पर प्रत्येक आमद का सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा नामित राजपत्रित अधिकारी से कराया जाएगा.
इसके लिए जिलाधिकारी ने ब्लाॅकवार अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी भी दे दी है. इसमें मार्केटिंग गोदाम हनुमानगंज के लिए उपजिलाधिकारी सदर, रतसड़ के लिए तहसीलदार सदर, चितबड़ागांव के लिए बीडीओ सोहांव, बेलहरी के लिए बीडीओ बेलहरी, दुबहड़ के लिए बीडीओ दुबहड़, बांसडीह(केवरा) के लिए एसडीएम बांसडीह, बेरूआरबारी(सुखपुरा) के लिए तहसीलदार बांसडीह, रेवती के लिए बीडीओ रेवती को जिम्मेदारी दी है.
मार्केटिंग गोदाम मनियर के लिए बीडीओ मनियर, पन्दह के लिए तहसीलदार सिकंदरपुर, सीयर के लिए उपजिलाधिकारी बेल्थरारोड, नगरा के लिए तहसीलदार बेल्थरारोड, रसड़ा के लिए एसडीएम रसड़ा, चिलकहर के लिए तहसीलदार रसड़ा, सिकंदरपुर के लिए एसडीएम सिकंदरपुर, बैरिया के लिए एसडीएम बैरिया व मुरलीछपरा के लिए तहसीलदार बैरिया को पहले स्टेज की चेकिंग के निर्देश दिये हैं. जिलाधिकारी ने कहा है कि केंद्र प्रभारियों द्वारा यदि प्रत्येक आमद के स्टाॅक का सत्यापन नही किया जाता है तो सम्बन्धित केंद्र प्रभारी या विपणन निरीक्षक के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी.
द्वितीय स्तर पर सत्यापन के लिए मार्केटिंग गोदाम हनुमानगंज/नगर, चितबड़ागांव, बेलहरी, केवरा, बेरूआरबारी (सुखपुरा), रसड़ा व सिकंदरपुर (नवानगर) के लिए उस ब्लाॅक के पूर्ति निरीक्षक की जिम्मेदारी तय की गयी है. मार्केटिंग गोदाम रतसड़, दुबहड़, रेवती, पन्दह, सीयर व बैरिया के लिए सम्बन्धित तहसील के पूर्ति लिपिक दूसरे स्टेज की चेकिंग करेंगे. मनियर, नगरा, चिलकहर व मुरलीछपरा (लालगंज) पर यह काम सम्बन्धित ब्लाॅक के एडीओ पंचायत करेंगे. जिलाधिकारी ने दूसरे स्टेज में प्रतिदिन का आमद स्टाॅक के सत्यापन का निर्देश दिया है. तीसरे स्टेज की चेकिंग के लिए सभी एसडीएम को निर्देश दिया है कि लेखपाल या सचिव द्वारा प्रत्येक माह की 1 से 4 तारीख तक सत्यापन सुनिश्चित कराएंगे.
कालाबाजारी की शिकायत मिली तो नपेंगे जिम्मेदार
सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी रोकने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी सुरेंद्र विक्रम ने सख्त निर्देश जारी किये हैं. चेतावनी दी है कि ऐसी शिकायत मिलने पर सम्बन्धित खाद्य विपणन अधिकारी व केंद्र प्रभारी के विरूद्ध कार्रवाई होगी.
उन्होंने निर्देश दिया है कि खाद्यान्न वितरण की सभी स्तरों पर सतत निगरानी रखी जाय. यदि कहीं भी खाद्यान्न की कालाबाजारी या खुले बाजार में बिकते हुए पाया जाए तो तत्काल सम्बन्धित थाने पर एफआईआर दर्ज करा दी जाए. इसमें जो भी कर्मचारी लिप्त मिले, उन्हें भी निलम्बित करते हुए विभागीय कार्रवाई की जाए. यदि किसी पर्यवेक्षण अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई शासन स्तर से की जानी है तो उस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण सहित प्रस्ताव शासन को तत्काल भेजा जाए.
जिलाधिकारी ने प्रथम व दूसरे स्तर पर चेकिंग के लिए नामित अधिकारियों को सचेत किया है कि प्रत्येक माह हाॅटशाखा केंद्रों पर जाकर स्टाॅक एवं आमद का भौतिक सत्यापन स्वयं करें. किसी अन्य अधीनस्थ कर्मी के भरोसे इस महत्वपूर्ण काम को न छोड़ें. यदि कहीं भी कालाबाजारी या खाद्यान्न के खुले में वितरण की शिकायत मिली तो सम्बन्धित खाद्य विपणन अधिकारी व केंद्र प्रभारी के विरूद्ध कार्रवाई तय है.